MP COVID 19 Treatment and Management Scheme 2024
mp covid 19 treatment and management scheme 2024 to implement activities related to coronavirus approved by cabinet committee, check complete plan details, budget here MP COVID 19 उपचार और प्रबंधन योजना 2023
MP COVID 19 Treatment and Management Scheme 2024
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 2 नवंबर 2021 को MP COVID 19 उपचार और प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार कोरोनावायरस महामारी नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों को लागू करेगी।
इस लेख में, हम आपको MP COVID-19 उपचार और प्रबंधन योजना की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।
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MP COVID 19 उपचार / प्रबंधन योजना क्या है
MP COVID 19 उपचार और प्रबंधन योजना की योजना में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं: –
- स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- मानव संसाधन प्रबंधन
- दवाओं और अन्य उपकरणों की खरीद
- कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज
- परीक्षण और नमूने की व्यवस्था
- कोविड उपयुक्त व्यवहार जागरूकता
- COVID उपयुक्त व्यवहार का प्रचार
- कोविड केयर सेंटर का संचालन
- अस्पतालों का अपशिष्ट प्रबंधन
- होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग
- चिकित्सा किट वितरण
वर्तमान में एमपी कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनर्विनियोजन से 75 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं तथा कुल 480 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव है।
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मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में अन्य निर्णय (2 नवंबर 2021)
मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल समिति ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 6,10,060 रेहड़ी-पटरी वालों के बैंक खातों में एक हजार रुपये का अनुदान देने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित कार्यकारिणी समिति की विभिन्न बैठकों में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. संक्रमण। मुख्यमंत्री राहत कोष से 29.30 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के निर्णय की भी पुष्टि की गई।
मंत्रि-परिषद ने खनिज संसाधन विभाग के अधीन भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय (म.प्र.) के सुदृढ़ीकरण, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भण्डारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों के कुल 868 पदों को स्वीकृति प्रदान की। नए पदों की स्वीकृति से विभाग के कार्य में तेजी आएगी और खनिज राजस्व में अपेक्षित वृद्धि होगी। खनिज राजस्व में वृद्धि से राज्य सरकार को सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 4(ए) में संशोधन करने तथा मध्य प्रदेश लकड़ी चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित कराने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु वन विभाग को अधिकृत करने की भी स्वीकृति प्रदान की। विधानसभा में। मंत्रिपरिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित देशी शराब आपूर्ति प्रणाली को 5 नवंबर, 2021 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी। व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) (नेशनल पार्टनर) के साथ निष्पादित ठेके में प्रावधान से अधिक व्यय की संशोधित स्वीकृति तथा अगले दो वर्षों के लिए सीआईआई को पुन: राष्ट्रीय भागीदार बनाने के संबंध में भी निर्णय लिया। सीआईआई के साथ 8 मई, 2018 और 28 मई, 2019 के सरकारी आदेश के अनुपालन में 23.93 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और 26.37 करोड़ रुपये की संशोधित बजट राशि दी गई है।
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