जम्मू कश्मीर व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना
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J&K व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना
जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019 के बजट भाषण के दौरान व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापर हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना शुरू की थी। जिससे राज्य के उद्योगों और व्यवसायों को बढ़त मिले और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्रदेश में हो सके। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को जो प्रदेश में उद्योग चलाते है या फिर अपना बिज़नेस चलाते है, उनको लोन लेने के लिए ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।
इस योजना के तहत सभी RBI द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन खातों के लंबित कुल ब्याज के भुगतान का एक तिहाई (1/3) सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम (CM’s Business Interest Subvention or Relief Scheme) के अंतर्गत व्यापारियों को आगामी 2 वर्षों के लिए जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक जेके ऋण योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री व्यापार हित ब्याज राहत योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को व्यापार में उन्नति प्रदान करना है। इस योजना के तहत उधारकर्ताओं को अपनी मासिक किस्त की दो-तिहाई (2/3) राशि का भुगतान करना होगा। बाकी की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
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जम्मू कश्मीर बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम की मुख्य विशेषताएं
सीएम बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम जम्मू कश्मीर मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है :-
- उधारकर्ता को लोन लिए हुए पैसों की किश्त का केवल दो-तिहाई हिस्सा ही देना है बाकी की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधान मंत्री ब्याज निवारण योजना के कोष में से प्रदान किया जाएगा।
- सभी इच्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ केवल जनवरी 2018 से जनवरी 2020 (2 कैलेंडर वर्ष) तक ले सकते हैं।
- योजना से कई उद्योगों एवं व्यापारों को जोड़ने में मदद मिलेगी और उनकी निजी वित्तीय लोन उपलब्ध कराने वाले संस्थानों पर निर्भरता कम होगी।
- जिन बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है वह भी कम होगा और दिवालिया होने का रिस्क खत्म हो जाएगा।
- राज्य की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी जिससे राजकोष में वृद्धि होगी।
- सरकार वे लोग जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं उन्हे भी व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री व्यापार ब्याज राहत सब्सिडी योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निम्न्लिखित योग्यता और पात्रता (Eligibility Criteria for Chief Minister Business Interest Subvention or Relief Scheme in Jammu & Kashmir) को पूरा करना होगा:
- उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के निवासी होने चाहिए।
- वह किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से दिवालिया नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार किस क्षेत्र में व्यवसाय करता है इसकी जानकारी के लिए एफ़िडेविट देना होगा।
ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक अपने नजदीकी बैंक जिससे व्यवसाय के लिए ऋण लिया हुआ है वहाँ संपर्क कर सकता हैं या डायरेक्ट इस लिंक http://www.jkdfc.org/schemes_interest_subsidy.htm पर क्लिक करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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