Himachal Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana 2024
himachal mukhyamantri sukh shiksha yojana 2024 apply online application/ registration form हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना eligibility and objective
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना 2024
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई है। जिसमे कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से विधवा, एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र बच्चों को 18 साल तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए हर महीने अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिससे निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा देने में मदद मिलेगी। जिससे वह अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के भविष्य को संवारने में मिल का पत्थर साबित होगी। जिससे राज्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित बच्चे |
उद्देश्य | बच्चों को शिक्षा और पालन पोषण करने हेतु आर्थिक मदद करना |
लाभ | शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए हर महीने 1000 रुपए का अनुदान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें पूरी की जाएंगी, ताकि वे सही से पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को संवार सकें। इसके जरिए राज्य में शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और बच्चों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के माध्यम से बच्चों को 18 साल तक हर महीने 1000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल कोर्स की फीस और छात्रावास व्यय का खर्च सरकार उठाएगी।
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का लाभ किसे मिलेगा इसके लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है। जिसे पूरा कर योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
- हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य की विधवाओं, निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए 18 वर्ष की आयु तक के बच्चें पात्र होंगे।
- राजकीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए निर्धारित किए गए परिवार के स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राएं भी पात्र होंगे।
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मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का दिव्यांग प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से विधवा, एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
- हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य के पात्र बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा।
- इस अनुदान राशि का लाभ 18 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस के साथ-साथ छात्रावास व्यय के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ मिलने से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
- अब बिना किसी आर्थिक तंगी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकेंगे।
- यह योजना गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपने को साकार करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया है। जब सरकार इसे लागू करेगी, तब आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। फिलहाल, आपको इस योजना के लागू होने का इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार आवेदन की जानकारी देगी, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप योजना का लाभ उठा सकें।
FAQ’s
- Mukhyamantri Sukh Shiksha Yojana का उद्देश्य क्या है?
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य की विधवाओं,निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने हेतु आर्थिक मदद करना है।
- इस योजना के तहत कितने रुपए का अनुदान मिलेगा?
इस योजना के तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपए का अनुदान मिलेगा।
- क्या योजना के तहत अन्य लाभ भी मिलेंगे?
हिमाचल मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के माध्यम हर महीने 1000 रुपए तक का अनुदान के अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
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