हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन haryana unmarried pension yojana 2023 application/ registration form how to apply online for hr unmarried pension scheme eligibility and objective
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी अविवाहित लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच है। ऐसे सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
राज्य में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने से लगभग 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जा रही हैं। लेकिन अब हरियाणा के अविवाहित लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। अविवाहित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित नागरिक |
उद्देश्य | हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in/ |
अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक पुरुष एंव महिला, हरियाणा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए,
- आवेदक पुरुष एंव महिला, मुख्यरुप से अविवाहित होने चाहिए,
- आपके परिवार की आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए,
- अविवाहित पुरुष एंव महिलाओं कीा आयु 40 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए आदि।
- हरियाणा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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Haryana Unmarried Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- Unmarried Pension Scheme Haryana का लाभ राज्य के सभी अविवाहित पुरुषो व महिलाओं को प्रदान किया जायेगा।
- हरियाणा राज्य के हमारे वे सभी महिलायें व पुरुष जिनकी आयु 40 साल से लेकर 60 साल के बीच उन्हें इस योजना के तहत प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जायेगी,
- अविवाहित हरियाणा पेंशन योजना के तहत राज्य के कुल 1 .25 लाख अविवाहित महिलाओं व पुरुषो को इस योजना का लाभ प्रदान करके उनका सामाजिक एंव आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जायेगा आदि।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।
- अब अविवाहित नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों को इस योजना के माध्यम से पूरा कर सकेंगे।
- यह योजना अविवाहित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगी।
- Haryana Unmarried Pension Yojana पेंशन प्राप्त कर अब बिना किसी आर्थिक समस्या के अविवाहित नागरिक अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से अविवाहित लोगों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा।
Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाना होगा।
- वहां जाकर आपको अधिकारी से Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए कहना होगा।
- इसके बाद अधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट किया जाएगा।
- उसके बाद आपसे फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने के लिए मांगे जाएंगे और साथ ही आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए शुल्क भी देना होगा।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रसीद दे दी जाएगी। जिसे आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखना होगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको Welfare Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अब आपको Apply for Pension Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने फिर से नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको Unmarried Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फोन संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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