UP E-Stamp Verification, Form, New Rates उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्प प्रणाली

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UP E-Stamp Verification, Form Uttar Pradesh Stamp OTS Scheme 2024

महत्वपूर्ण जानकारी : बड़ी खबर !! अब पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे ई स्टाम्प। पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर अब रजिस्ट्री की तरह 07 फ़ीसदी स्टाम्प लगेगी। अब घर और कृषि संपत्ति पर गिफ्ट दीड में 5000 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर रजिस्ट्री हो सकेगी। पावर ऑफ़ अटॉर्नी से संपत्ति बेचने के अधिकार देने पर अब पूरी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ताजा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे…..

जन सुविधाओं के लिए दान की भूमि पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी जाएगी। नयी इकाई लगाने के लिए स्टाम्प में छूट उद्योग उपायुक्त या डीएम की सिफारिश पर ही मिलेगी। अब जन सुविधा केंद्रों और राशन की उचित दर की सरकारी दुकानों पर भी ई स्टाम्प मिलेंगे। साथ ही महिला समूहों को ऋण में स्टाम्प शुल्क माफ़ होगा। प्रदेश सरकार ने अब बैंक गारंटी में भी ई स्टाम्प सुविधा (डिजिटल बैंक गारंटी) लागू कर दी है। राजस्व बढ़ाने के लिए, सरकार स्टांप शुल्क बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रदेश सरकार ने स्टाम्प शुल्क में 2 से 10% तक की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। अधिक जानकारी नीचे दी हुयी है…..

प्रदेश में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भौतिक स्टाम्प के स्थान पर ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू करने जा रही है। पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गयी इमेज को देखे :-

Stamp Emplementation

Stamp Implementation

प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में ई-स्टांप प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इससे फर्जी स्टांप की बिक्री के धंधे और घोटालों पर जहां प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, वहीं स्टांप की छपाई व ढुलाई आदि पर आने वार्ले खर्च को भी कम किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यानी संपत्तियों की रजिस्ट्री अब ई-स्टांप पर ही कराई जा सकेगी। यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन वीना कुमारी ने बताया कि सभी मूल्य के ई-स्टांप का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण स्टाक होलि्ंडग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है।

up e stamp verification

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी कोषागारों में अब तक उपलब्ध स्टांप का उपयोग होने तक फिलहाल पूर्व की व्यवस्था के साथ ही ई-स्टांप प्रणाली भी लागू रहेगी। यानि अब नये स्टांप नहीं छपेंगे और कोषागारों में स्टाक खत्म होने के बाद सिर्फ ई-स्टांप की ही व्यवस्था लागू रहेगी। प्रमुख सचिव ने बताया स्टांप बिक्रेताओं की समस्या को देखते हुए सरकार ने ई-स्टाम्पिंग नियमावली में संशोधन करते स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (एसीसी) के रूप में कार्य करने को मंजूरी दी है। इस संबंध में अ महानिरीक्षक स्टांप को स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में अनुबंधित करने की कार्यवाही पूरी करने और उन्हे प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

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ई-स्टांपिंग का उद्देश्य

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के स्तर पर डीएम को स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 226 स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा चुकी है।

इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी स्टांप की बिक्री रोकने व स्टांप की छपाई, ढुलाई पर आने वाले व्यय में कमी करना है। ई-स्टांपिग प्रथम संशोधन नियमावली 2019 द्वारा नियम 13 के तहत स्टांप विक्रताओं को प्राधिकृत संग्रह केंद्र बनाए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। एसीसी नियुक्ति किए जाने के लिए स्टांप विक्रेताओं को कंप्यूटर, लैपटाप, इंटरनेट कनेक्शन व सीआरए द्वारा निर्देशित प्रिटर की व्यवस्था करनी होगी।

E-Stamp Emplementation आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के साथ आवेदन करने वाले को निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-

  • पासपोर्ट साइज का एक फोटा
  • आधार कार्ड की छायाप्रति
  • पैन कार्ड
  • विगत तीन माह का बैंक स्टेटमेंट
  • एक कैंसिल चेक
  • स्टांप विक्रेता लाइसेंस की छाया प्रति

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E-Stamp Emplementation के लिए पंजीकरण

एसीपी के रूप में नियुक्ति में रूचि रखने वाले स्टांप विक्रेताओं को स्टाक होल्डिग कारपोरेशन आफ इंडिया के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण करना होगा। यह भी बताया कि आवेदन करने वाले स्टांप विक्रताओं के प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई कर एसीसी नियुक्त किए जाएंगे। एसीसी के रूप में नियुक्त स्टांप विक्रताओं को सीआरए द्वारा ई- स्टांपिग व्यवस्था के संबंध में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर स्टांप विक्रताओं को यह भी बताया कि सभी तहसीलों के सब रजिस्ट्रार के यहां ई- स्टांपिग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप नि:शुल्क उपलब्ध है।

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